Ration Card में नया नाम कैसे जोड़ें (Ration Card me Naya Name Kaise Jode)
यह लेख आपको बताएगा कि रेशन कार्ड में नया सदस्य कैसे जोड़ें, किस तरह के दस्तावेज चाहिए, और नाम हटाने की प्रक्रिया कैसे पूरी होती है — दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों के साथ।
राशन कार्ड क्या है?
राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी की गई पहचान-पत्र जैसी दस्तावेज़ है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अनाज, चीनी, दाल आदि खाद्य-सामग्री पाने के हकदारों को सूचीबद्ध करती है। परिवार के सदस्यों के नाम इसी कार्ड पर दर्ज रहते हैं और इसी के आधार पर राशन मिलता है। इसलिए नए जन्म या अन्य कारणों से सदस्य जोड़ना और अनुपयुक्त सदस्यों का नाम हटाना आवश्यक होता है।
नए सदस्य जोड़ने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के प्रकार के अनुसार दस्तावेज बदल सकते हैं। सामान्य सूची:
- मूल राशन कार्ड (जिसमें नाम जोड़ना है)
- जन्म प्रमाण-पत्र (नवजात बच्चे के लिए)
- बियां/शादी प्रमाण-पत्र (विवाहित दुल्हन के लिए)
- आवेदक और अभिभावक का आधार कार्ड
- पते का प्रमाण (मतदाता कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली का बिल आदि)
- संपर्क मोबाइल नंबर
ऑनलाइन — रेशन कार्ड में नया नाम कैसे जोड़ें
आधुनिक समय में अधिकांश राज्य विभाग ऑनलाइन सुविधा देते हैं। सामान्य स्टेप्स:
- आधिकारिक खाद्य/राशन पोर्टल खोलें (उदाहरण: nfsa.gov.in या अपने राज्य की वेबसाइट)।
- अगर आवश्यक हो तो e-Mitra/SSO या Jan Seva ID से लॉगिन करें।
- राशन कार्ड संबंधित फॉर्म डाउनलोड करें या पोर्टल पर “Add New Member / Update Ration Card” ऑप्शन चुनें।
- फॉर्म में नया सदस्य का पूरा विवरण भरें — नाम, जन्म तिथि, परिवार में सम्बन्ध, आधार नंबर इत्यादि।
- मांगे गए दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें (जन्म प्रमाण, आधार, पता प्रमाण आदि)।
- सबमिट करें और आवेदन संख्या/ट्रैकिंग आईडी नोट कर लें।
सामान्यतः अधिकारी फॉर्म की जाँच करके 7–15 दिनों के भीतर नाम जोड़ देते हैं। पूरा होने पर मोबाइल पर SMS के जरिए सूचना मिल जाती है और आप नए कार्ड की प्रिंट e-Mitra सेंटर से करा सकते हैं।
ऑफ़लाइन — नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया
यदि आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए तरीके अपनाएँ:
- निकटतम सार्वजनिक सेवा केंद्र, राशन कार्यालय या स्टेशनरी दुकान से सम्बन्धित आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म पर सभी विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें।
- फॉर्म संबंधित जिला/ब्लॉक खाद्य विभाग कार्यालय में जमा करें या Jan Seva/e-Mitra केंद्र पर जमा करवा दें।
- जाँच के बाद अधिकारियों द्वारा नाम जोड़ा जाएगा और परिणाम SMS/सूचना के माध्यम से दिया जाएगा।
राशन कार्ड से नाम हटाना — कारण और प्रक्रिया
नाम हटाने के सामान्य कारण — मृत्यु, विवाह के बाद अलग होना, परिवार से अलग होना इत्यादि। नाम हटाने के स्टेप्स:
- आवश्यक ‘Deletion’ फॉर्म डाउनलोड करें या केंद्र से लें।
- जिस सदस्य का नाम हटाना है उसकी जानकारी तथा हटाने का कारण स्पष्ट लिखें और प्रमाण-पत्र संलग्न करें (मृत्यु प्रमाण-पत्र या विवाह प्रमाण-पत्र)।
- फॉर्म जमा करें — ऑनलाइन अपलोड या ऑफलाइन जमा दोनों तरीके संभव हैं।
- प्रक्रिया पूरी होने पर विभाग द्वारा सत्यापन होगा और नाम हटाया जाएगा।
ज़रूरी लिंक और अंतिम टिप्स
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल: nfsa.gov.in
- अपने राज्य के खाद्य/सार्वजनिक वितरण विभाग की आधिकारिक साइट देखें।
टिप्स: आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेज़ ठीक से स्कैन करें, मोबाइल नंबर सही रखें और आवेदन संख्या संभालकर रखें ताकि भविष्य में ट्रैक कर सकें। किसी भी दिक्कत पर स्थानीय राशन कार्यालय या Jan Seva/e-Mitra केंद्र से संपर्क करें।